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इंदौर

इनामी कॉलेज संचालक को कोर्ट ने नहीं दी राहत

  • 29 Apr 2022

इंदौर। बच्चों की स्कॉलरशिप घोटाले में फरार इनामी कॉलेज संचालक ने कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की उसने कई तिकड़म भी लगाई लेकिन उसकी एक नहीं चल पाई । दरअसल देवी अहिल्या कॉलेज के मालिक अजय पिता मदनलाल हार्डिया के खिलाफ पिछले दिनों छात्र छात्राओं ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने उनके साथ स्कॉलरशिप के नाम पर धोखाधड़ी की है।  अजय के साथ दो और भी मुलजिम बने थे । जिन्हें न्यायालय से राहत मिल चुकी है । इधर अजय ने समानांतरता के आधार पर जमानत लेने की कोशिश की थी । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजय गुप्ता की कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रविंद्र छाबड़ा ने मामले की पैरवी की, उन्होंने न्यायालय को बताया कि अजय पर इसी तरह का मामला संयोगितागंज थाने में भी दर्ज है । उसी तरह का प्रकरण भंवर को पुलिस ने दर्ज कर दिया जो गलत है । उन्होंने भाजपा के एक कद्दावर नेता के दबाव में कार्रवाई होने के बाद कही थी।  इधर अजय की जमानत का विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने किया । उन्होंने मंजू नामक लड़की की तरफ से जमानत में आपत्ति ली थी । विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को बताया कि आरोपी अजय आदतन अपराधी है उसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन प्रकरण दर्ज है।  उस पर 5000 का इनाम भी घोषित है । जिन लोगों को इस प्रकरण में जमानत मिली है उनका और अजय का अपराध का नेचर भी अलग है । दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद  न्यायाधीश ने आरोपी अजय को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।