इंदौर। चार साल पहले एमजी रोड क्षेत्र में एक वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपित सोनू बंसल को कोर्ट ने दोषी करार दिया। आरोपित को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपित ने एमजी रोड क्षेत्र में चौकीदारी करने वाले दंपती की एक वर्ष की बालिका के साथ दुष्कृत्य किया था। साथ ही चार वर्ष की बालिका के साथ भी ऐसा करने का प्रयास किया था।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, मामले में एमजी रोड थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) इंदौर ने आरोपित सोनू बंसल को थाना एमजी रोड के अपराध क्रमांक 367/2018 में दोषी मानते हुए निर्णय पारित किया। दोषी को धारा 376(क) (ख) भा.दं.सं. में आजीवन कारावास एवं धारा 363, 366 भा.दं.वि. में सात वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही कुल पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पीडि़त परिवार को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि शासन से दिए जाने के लिए अनुशंसा की भी गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं पदमा जैन एडीपीओ द्वारा की गई।
29 सितंबर 2018 में बालिका के पिता ने पुलिस थाना एमजी रोड में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह निर्माणाधीन मल्टीं में चौकीदारी करता है। उसके साथ पत्नी एवं उसकी दो बेटियां एक और चार वर्ष रहती हैं। रात्रि को लगभग 2:30 बजे बड़ी बेटी ने उसे जगाया और बताया कि छोटी नीचे पड़ी हुई है। उसे जाकर उठा लो, इस पर वह तथा उसकी पत्नी नीचे गए तो देखा कि छोटी बेटी सीढ़ी के पास अखबार पर जख्मी हालत में पड़ी हुई है। बड़ी बेटी ने बताया कि जो चाचा घर आते हैं, उन्होंने यह सब काम किया है। विवेचना उपरांत आरोपित को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विवेचना उपरांत विवेचक टीआइ चतुर्वेदी ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इंदौर
एक साल की मासूम के साथ दुष्कृत्य करने वाले को आजीवन कारावास
- 15 Nov 2022