माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों का हो पूर्णत: पालन - कलेक्टर
इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के तहत गठित की गई जिला सुलह समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेडेकर, अजयदेव शर्मा, सभी एसडीएम, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अधिकारी श्रीमती सुचिता तिर्की एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जन सुनवाई के दौरान भरण पोषण से संबंधित जो भी शिकायतें आती है उन्हें तत्काल रुप से जिला सुलह समिति की ओर अग्रेषित किया जाए। संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी सभी शिकायतों को सुनकर यह प्रयास किया जाए कि कोई भी असहाय जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक बिना उचित निराकरण प्राप्त किए वापस ना जाए।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि शासकीय सेवक का कार्यकाल तभी सफल माना जाएगा जब वह ऐसे जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से सहायता कर सकें। उन्होंने जिला सुलह समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि उक्त अधिनियम के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णयों की जानकारी सभी एसडीएम के साथ साझा करें। उल्लेखनीय है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत इंदौर जिले में जिला सुलह समिति का गठन किया गया है।
इंदौर
जिला सुलह समिति की बैठक आयोजित
- 20 Sep 2022