इंदौर। समीपस्थ महू की खान कॉलोनी में पिछले सप्ताह एक घर में धर्म परिवर्तन करने की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कई लोग घर में थे। घर में ही प्रार्थना हाल भी बनाया था। पुलिस ने सभी लोगों को बाहर निकाला और अलग-अलग पूछताछ की। इसमें धर्मांतरण कराने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पांच लोगों पर प्रकरण दर्ज किया। इसमें से चार आरोपी चंद्रशेखर उपाध्याय स्वाति तिवारी संगीता उपाध्याय एवं संजय चौहान मौके पर ही थे।
बुधवार को सभी आरोपियों को पुलिस ने नयायालय में पेश किया। जिसमें आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी दिनेश पंचोली एडवोकेट ने की एवं आरोपी गण द्वारा पेश किए गए आवेदन का घोर विरोध किया अपने तर्क में पंचोली ने व्यक्त किया। अभियुक्त गणों द्वारा पूर्व में इस तरह के अपराध किए गए हैं व आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है आरोपियों की कृत्य से समाज में अराजकता बढ़ रही है आरोपी गणों को जमानत का लाभ दिया गया तो वे अपराध की पुनरावृत्ति करेंगे फरियादी द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपी गणों की जमानत पर आपत्ति व्यक्त की गई। न्यायालय द्वारा अपने अभिमत में यह व्यक्त किया कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी गणों की ओर से पेश जमानत आवेदन निरस्त किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश पंचोली एडवोकेट एवं विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा ने की।
इंदौर
धर्मांतरण का मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
- 06 Apr 2023