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पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को हितों का टकराव का दोषी पाया

  • 04 Jun 2021

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के नैतिकता अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ने गुरुवार को बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी और तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) की अध्यक्ष रूपा गुरुनाथ को 'हितों के टकराव' का दोषी पाया। बता दें कि रूपा के खिलाफ शिकायत इंदौर के संजीव गुप्ता ने कराई थी, जो मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के पूर्व आजीवन सदस्य हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की पहली महिला अध्यक्ष रूपा इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (आईसीएल) की पूर्णकालिक निदेशक हैं। आईसीएल के चेन्नई सुपकिंग्स क्रिकेट लिमिटेड (सीएसकेसीएल) से करीबी संबंध के कारण रूपा को हितों के अप्रत्यक्ष टकराव का दोषी पाया गया है।
जैन ने 13 पन्नों के आदेश में कहा कि सीएसकेसीएल आईसीएल समूह का हिस्सा है। सीएसकेसीएल के पास आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स का स्वामित्व है। हालांकि, टीएनसीए इस आदेश को अदालत में चुनौती दे सकता है। जैन ने अपने आदेश में लिखा, 'ये सभी तथ्य दशार्ते हैं कि आईसीएल समूह के अंतर्गत कई इकाइयों का जाल बुना गया, जिसमें सीएसकेसीएल भी शामिल है। इन सभी इकाइयों का प्रबंधन और संचालन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आईसीएल के बोर्ड के पास था, इसके बावजूद बचाव पक्ष ने कहा कि आईसीएल की सीएसकेसीएल में कोई हिस्सेदारी नहीं है।'

credit- अमर उजाला