ग्वालियर। सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल लगाए आपने कई पुलिस कर्मियों को सड़क और चौराहों पर रौब झाड़ते देखा होगा। ग्वालियर में अब ऐसा नहीं चलने वाला है। बिना वर्दी के घूमने वाले और पिस्टल लेकर रौब झाडऩे वालों की अब खैर नहीं। पुलिस कप्तान अमित सांघी ने ऐसे पुलिस जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी कर दिया है।
पुलिस कप्तान ने आदेश में साफ कह दिया है कि यदि पुलिसवर्दी के बिना पिस्टल लगाए कोई दिखा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यह भी कहा है कि बिना परमिशन के कोई सिविल ड्रेस में मिला तो उसे भी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। सिविल कपड़े पहनकर कमर में पिस्टल लगाकर बट मारने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। अगर वह अब ऐसे ड्यूटी करते मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल थानों में सूचना जुटाने या अन्य विशेष तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ही इसमें छूट दी जाएगी।
स्पेशल टास्क तो रोजनामचे में लिखना होगा
स्क्क अमित सांघी ने आदेश में कहा कि यदि किसी कर्मचारी का किसी विशेष अपराध की पतारसी या गोपनीय सूचना जुटाने में सिविल कपड़ों में लगाए जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी रोजनामचा में लिखकर दी जाए। साथ ही थाना प्रभारी, ष्टस्क्क, ्रस्क्क स्तर के अफसर को सूचना देकर इजाजत लेनी होगी।
ग्वालियर
पुलिस यूनिफॉर्म नहीं तो पिस्टल भी नहीं
- 19 Aug 2021