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इंदौर

बकायादारों से लोक अदालत के जरिए वसूली करेगी बिजली कंपनी

  • 04 May 2022

इंदौर। शनिवार 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में प्रभावी तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी। वहीं ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। वहीं प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।