इन्दौर। एडीसीपी मनीष कपूरिया के मार्गदर्शन में डीसीपी (ज़ोन-03) धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया ने लसूडिया थाना क्षेत्र के गणेश पिता रमेश थोरात के बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर धारा 122 जा.फौ.के प्रतिवेदन पर 50000 की प्रतिभूति राशि को वसूल करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि शहर में शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में लसुडिय़ा पुलिस द्वारा बार-बार वाद-विवाद करने वाले आदतन अनावेदक गणेश पिता रमेश थोरात नि.राजीव आवास विहार स्कीम नं 114 के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 110 जा.फौ. की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन पेश किया गया था, जिस पर से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (डीसीपी जोन -3) धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा अनावेदक गणेश को 50 हजार रु. की प्रतिभूति राशि से 1 वर्ष के लिए बाउण्ड ओवर कर निर्देशित किया गया था कि वह शांति ब्यवस्था बनाए रखेगा। किन्तु गणेश द्वारा पुन: वाद-विवाद व अपराध कर बाउण्ड ओवर का उल्लंघन किया, जिस पर से थाना लसूडिया द्वारा अनावेदक गणेश के विरुद्ध धारा 122 जा.फौ. का प्रकरण डीसीपी जोन -3 के कोर्ट में पेश किया गया था। प्रकरण में अनावेदक द्वारा बाउण्ड ओवर का उल्लंघन किया जाना साबित होने पर डीसीपी भदौरिया द्वारा 50 हजार रु. की प्रतिभूति राशि समर्पित किए जाने का आदेश दिया, जिसके परिपालन में गणेश थोरात से जुर्माना राशि 50 हजार समर्पित करवाकर शासकीय कोष में जमा करवाई गई।
इंदौर
बाउंड ओव्हर उल्लंघन करने पर 50 हजार वसूले
- 23 Jun 2022



