तलवार से किया था हमला, विशेष न्यायालय ने 16 माह में सुनाया फैसला
रीवा । रीवा जिले में हत्या के प्रयास के मामले में 16 माह के अंदर विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। बताया गया कि 20 नवंबर 2021 को सिरमौर थाना अंतर्गत पडरी गमिया टोला में आरोपी मालिक ने मजदूरों के ठेकेदार को घर बुलाया। वहां पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी होने लगी। ऐसे में आक्रोशित होकर मालिक ने तलवार से दो प्रहार कर दिए। ऐसे में एक तलवार हाथ में लगी। जबकि दूसरा प्रहार कान में हुआ।
वारदात में मजदूर के हाथ व कान कट गए। शिकायत के बाद सिरमौर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद आरोपी को आजीवन कारावास व हजारों रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रकाश पाण्डेय ने की है।
फरियादी सत्येन्द्र साकेत पुत्र केशरी प्रसाद 32 वर्ष निवासी पडरी गमिया टोला ने सिरमौर थाना में रिपोर्ट कराई। कहा कि 20 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे मेरे ठेकेदार अशोक साकेत का फोन आया। उन्होंने कहा कि बाइक से गणेश मिश्रा के अहरी पर गया था। वहां गणेश मिश्रा ने पैस की मांग करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर घर के अंदर से तलवार लाया।
इसके बाद अशोक साकेत पुत्र बृजलाल 34 साल निवासी पडरी पर हमला कर दिया। तलवार के प्रहार से बाया हाथ व कान कट गया है। शोर शराबा सुन गांव वाले दौड़े। ऐसे में गणेश मिश्रा मौके से भाग गया। रिपोर्ट के बाद आईपीसी की धारा 307, 201, 34, 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट एवं 25बी आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। सिरमौर थाने के अपराध क्रमांक 255/2021 को विवेचना में लिया गया।
तत्कालीन एसडीओपी ने की विवेचना
मामले की विवेचना पीएस परस्ते तत्कालीन एसडीओपी सिरमौर ने की। घटना वाली शाम आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा उर्फ लालन पुत्र राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा 36 वर्ष निवासी डोल थाना सिरमौर सहित दो लोगों को को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। साक्ष्य संकलन करने के बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 01/22 दिनांक 2 जनवरी 2022 को तैयार किया। इसके बाद प्रकरण क्रमांक 01/22 दिनांक 3 जनवरी 2022 को न्यायालय में पेश किया। इस मामले को गंभीर व जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया।
राज्य
मजदूर का हाथ-कान काटने वाले को आजीवन कारावास
- 22 Mar 2023