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इंदौर

महिलाओं-बच्चों के लिए देश में कड़े कानून हैं

  • 22 Dec 2022

पीटीसी में महिला बाल सुरक्षा सहयोग कार्यशाला सम्पन्न
इंदौर। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से महिला बाल सुरक्षा सहयोग कार्यशाला का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) में आयोजित हुआ, जिसके तहत अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऊर्जा डेस्क प्रभारी एवं बाल संरक्षण अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण अंतर्गत मेघा नामदेव (कंसल्टेंट पेरा लीगल ट्रेनर) ने कहा कि संविधान में महिलाओं और बच्चों को विभिन्न प्रकार की हिंसा और हक के लिए कई कानून बनाए गए हैं। जरूरत हमें इन अधिकारियों को समझने की है। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, हिंसा के प्रकारों, घरेलू हिंसा अधिनियम, एफआईआर एवं डीआईआर फॉर्मेट की जानकारी दी गई। एडवोकेट अविरल विकास खरे ने बच्चों के साथ होने वाली हिंसा एवं पॉक्सो कानून, जेजे एक्ट,  किशोर न्याय बोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते क्या जिम्मेदारी है के बारे में बताया। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई।  महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में विभाग की भूमिका के बारे में बताया और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर प्रशासक एवं नोडल सेफ सिटी कार्यक्रम डॉ. वंचना सिंह परिहार के द्वारा  सेफ सिटी कार्यक्रम, ऊर्जा डेस्क, हेल्पलाइन नंबर्स आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।  अंत में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने प्रतिभागियों को फील्ड में परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए महिला एवं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए।