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इंदौर

मंत्री सिलावट के खिलाफ चुनाव याचिका में बहस पूरी, आदेश सुरक्षित

  • 16 Jul 2022

सांवेर विधानसभा में 2018 में हुए चुनाव को लेकर दायर है याचिका
इंदौर। मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही चुनाव याचिका में शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि याचिका में आगे सुनवाई होगी या नहीं।
गौरतलब है कि तुलसीराम सिलावट ने 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र से लड़कर जीता था। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दो चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हुई थीं। बाद में सिलावट ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उनके खिलाफ दायर दोनों चुनाव याचिकाएं याचिकाकतार्ओं ने वापस ले ली थीं। लेकिन सांवेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता के आवेदन पर कोर्ट ने एक चुनाव याचिका पुनर्जीवित कर दी। इसी याचिका में सिलावट की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत हुआ है। इसमें कहा है कि याचिका में 2018 के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। चूंकि सिलावट 2018 में निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं इसलिए याचिका में सुनवाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।
सिलावट की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट विनय सराफ और याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट रविंद्रसिंह छाबड़ा पैरवी कर रहे हैं। शुक्रवार को इस आवेदन पर बहस हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क रखा गया कि याचिका में सिलावट पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के उलंघन का आरोप है। आरोप साबित होने पर कोर्ट सिलावट को छह साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर सकती है। सिलावट की तरफ से तर्क रखा गया कि चूंकि 2018 में निर्वाचित होने के बाद सिलावट इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए याचिका का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।