मथुरा। मथुरा में ठाकुर केशवदेव के श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित जमीन प्रकरण में शुक्रवार को शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव ने उपासना स्थल अधिनियम संबंधी जवाब दाखिल नहीं किया। उनको वादी के प्रत्युत्तर में जवाब दाखिल करना था। उधर, प्रतिवादियों में से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। अदालत ने वादी को इस संबंध में पैरवी करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 16 अगस्त की तय कर दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को उपासना स्थल अधिनियम को लेकर बहस आगे बढ़नी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने वादी के प्रत्युत्तर का जवाब नहीं दिया। जबकि अदालत ने वादी पक्ष को अभी तक केस में गैरहाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को उपस्थित कराने के लिए पैरवी करने को कहा। वादी पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस केस में 16 अगस्त को सुनवाई होगी।
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उत्तर-प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण : अगली सुनवाई 16 अगस्त को

- 31 Jul 2021