इंदौर। महू में हुई हत्या के आरोपी मिश्री लाल पिता मांगीलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश निशिथ खरे ने मानपुर थाने ने 302 भारतीय दंड विधान अंतर्गत आरोपी मिश्रीलाल के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण मैं संपूर्ण अनुसंधान कर पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था। जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने ने बताया कि अभियोजन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 5 अगस्त 2019 को रात साढे 9 बजे बिचोली के सरपंच रामचंद्र के लडक़े राजेश के जन्मदिन आयोजन में समाज के लोगों के साथ ही आरोपी मिश्रीलाल व मृतक सांवरा को भी बुलाया था सभी लोग नाच गाना कर रहे थे, तभी मिश्रीलाल ने सांवरा को सीने में चाकू मार दिया सांवरा भारतसिंह भाटिया की तरफ दौड़ कराया एवं बोला कि मिश्रीलाल ने मुझे चाकू मार दिया और वह जमीन पर गिर गया मौके पर विक्रम माया एवं सांवरा को अंबाराम की गाड़ी से लेकर मानपुर के अस्पताल ले गए जहां सांबरा को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया पुलिस ने फरियादी भारत सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा द वि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।
शासकीय अभिभाषक दिनेश पंचोली ने बताया कि न्यायालय में पुलिस अभियोजन की ओर से 16 साथियों के कथन कराए गए एवं 27 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया एवं जप्त सुधा 8 मुद्दे माल को आर्टिकल कराया गया मुख्य साथी एवं फरियादी भारत भाटिया रामचंद्र ने पुलिस अभियोजन की कहानी का समर्थन किया एवं अन्य साक्षी ने भी घटना का समर्थन किया न्यायाधीश श्री खरे ने अपने मत में यह व्यक्त किया कि संपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त मिश्रीलाल ने मृतक सांवरा को सीने पर प्राणघातक वार कर उसकी मृत्यु कार्य कर हत्या की है अतन्यायालय आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता मैं दोषी होना पाता है अत: आरोपी को अदालत द्वारा आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाता है एवं 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।प्रकरण में पुलिस की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश पंचोली एडवोकेट एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद नेमा एडवोकेट में की।
इंदौर
हत्या के आरोपी आजीवन कारावास की सजा
- 23 Feb 2023