करदाताओं को सरचार्ज में मिलेगी छूट
इंदौर। करदाताओं को लाभ देने के लिए 11 फरवरी को नगर निगम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालय पर इसके लिए शिविर लगेंगे। इसमें करदाताओं को सर चार्ज में छूट दी जाएगी। मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त प्रतिभा पाल ने निगम राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त अपर आयुक्त व विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
महापौर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान में अब तक की गई राजस्व वसूली की जानकारी ली। इसके अलावा राजस्व वसूली को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही महापौर भार्गव ने कहा कि राज्य शासन निदेर्शानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर 11 फरवरी शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) में दी जा रही छूट व लाभ की जानकारी अधिक से अधिक करदाताओं को प्राप्त हो इस संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार विभागीय अधिकारी करें।
नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से अधिक तथा 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 रुपये (1 लाख रुपये) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रुपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इंदौर
11 फरवरी को होगी नेशनल लोक अदालत
- 02 Feb 2023