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इंदौर

31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी 50 फीसदी छूट

  • 07 Oct 2022

इंदौर। करदाता अपनी संपत्ति की बकाया राशि नए वित्तीय वर्ष के पहले 31 मार्च तक जमा कर सकता है। समय सीमा में टैक्स जमा करने पर उसे निगम की ओर से 50 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि संपत्तिकर दाताओं को इस वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर भुगतान करने पर संपत्तिकर में छूट की पात्रता रहेगी। उल्लेखनीय है कि आवासीय स्वयं उपयोग के संपत्तिकर धारकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की संपत्तिकर मांग राशि का भुगतान करने पर पूर्वानुसार दी जा रही छूट यथावत रहेगी। केवल स्वयं आवासीय उपयोग प्रयोजन के ऐसे संपत्ति स्वामी जिन्होंने संपत्तिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया है, वे लाभ ले सकते हैं। इसके बाद उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।