गृह निर्माण संस्था के संचालक व बिल्डर अटलांटा कन्स्ट्रक्शन के संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज
इंदौर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने सूर्यशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के संचालक व बिल्डर अटलांटा कन्स्ट्रक्शन के संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन्होंने ग्राम निवेश एवं नगर पालिक निगम के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर अवैध तरीके से भवन अनुमति प्राप्त कर ली थी।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी राजेश गोयल ने बताया कि पायोनियर रीयल इस्टेट के प्रोप. राजेन्द्र कुमार पिता गिरधारीसिंह चौहान निवासी कंचनबाग एवं होल्डिंग्स तर्फे पार्टनर अनिल पिता तुकारामजी पंवार निवासी मोतीतबेला के द्वारा सूर्यशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के अध्यक्ष धरमपाल पिता गोविन्दराम टेकचन्दानी निवासी राजमहल कॉलोनी को ग्राम खजराना के खसरा नम्बर 1276 पर स्थित 18830 वर्गफीट विक्रय किया गया था। उक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण कार्यो के विषय में सूर्यशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के अध्यक्ष धरमपाल टेकचन्दानी निवासी राजमहल कॉलोनी द्वारा अटलांटा कंस्ट्रक्शन कंपनी तर्फे पार्टनर निखिल कोठारी पिता नरेन्द्र कोठारी निवासी साउथ तुकोगंज से अनुबंध किया गया था।
मेसर्स होल्डिंग्स के द्वारा ग्राम खजराना स्थित भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु स्थल अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु स्थल अनुमोदन प्रदान किया गया था। जिसमें उक्त भूखण्ड के सामने 9.0 मीटर रोड़ ही दर्शाया गया है। कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु स्थल अनुमोदन देते समय प्रस्तुत प्रस्ताव में भूमि के उत्तर दिशा में 12.0 मी. मार्ग प्रस्तावित किया है, परन्तु यो.क्रमांक 94-सेक्टर-ई के स्वीकृत मानचित्र में 9.0 मी. मार्ग की चौड़ाई प्रस्तावित है। जबकि वर्तमान में कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया की इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 94 के 9.0 मीटर चौडे समन्वय मार्ग से होकर मल्टी के सामने उत्तर दिशा में 7.0 मीटर चौडा वर्तमान मार्ग पाया गया है। सामने का एम.ओ.एस. 12.0 मीटर छोडा गया है।
उक्त प्रश्नाधीन स्थल पर पहूंच हेतु वर्तमान 9.0 मीटर चौडे मार्ग पर भवन की ऊंचाई भूमि विकास नियम सार मान्य होगी। जबकि प्रश्नाधीन स्थल के सामने 7.0 मीटर चौडा रोड ही स्थित है। इस प्रकार तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री विजय सांवलकर, भोपाल एवं तत्कालीन सहायक संचालक श्री नीरज आनंद लिखार एवं सहायक मानचित्रकार श्रीमती एस. टिमाण्डे एवं श्री श्याम शर्मा तत्कालीन भवन निरीक्षक नगर पालिक निगम इन्दौर व्दारा स्थल निरीक्षण कर जानबूझ कर मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत जानकारी पर तत्कालीन भवन अधिकारी राकेश
शर्मा व्दारा भी स्वीकृति दी गई। नगर पालिक निगम इन्दौर के उक्त दोनों अधिकारियों पदाधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के अपिलिय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ संगनमत होकर षडयंत्रपर्वक, मिलीभगत कर दस्तावेजों की कूटरचना कर अभिन्यास स्वीकृत किया गया। इस प्रकार नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगर पालिक निगम इन्दौर के पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग कर स्वयं को लाभांवित कर पायोनियर रीयल इस्टेट तर्फे प्रोप्रा. श्री राजेन्द्र कुमार एवं मेसर्स होल्डिंग्स तर्फे आनर श्री प्रदीप श्रीमाल, सूर्यशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री धरमपाल टेकचन्दानी, अटलांटा कंस्ट्रक्शन कंपनी तर्फे पार्टनर श्री निखिल कोठारी एवं अन्य के साथ संगनमत होकर उक्त प्रश्नाधीन आवासीय उपयोग की भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु स्थल अनुमोदन देते समय अनुमोदन में काट-छांट कर कुटरचना कर प्रश्नाधीन भूमि पर भवन की ऊंचाई निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप न कर भूमि विकास नियम 2012 का उल्लंघन किया जाना पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 (सी) एवं सहपठित 13(1) बी, 13(2) तहत् अपराध क्रमांक 48/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इंदौर
अवैध तरीके से बनाई थी बहुमंजिला इमारत, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत
- 14 May 2022