Highlights

जयपुर

अविवाहित भाई-बहन और शादीशुदा बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति

  • 23 Sep 2021

जयपुर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी और अविवाहित राज्य कर्मचारी का निधन होने पर उसके माता, पिता, अविवाहित भाई-बहन या फिर कोई भी आश्रित नहीं होने पर उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा पर नियुक्ति मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन मंजूर किया। मौजूदा नियमों में केवल आश्रितों में पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना जाता था।
कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसके लिए पेंशन विभाग में सर्विस बुक भिजवाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम-1996 के नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम-2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट आथॉरिटी एक्ट-2013 के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की भी मंजूरी दी है। इससे सभी सरकारी कर्मचारी जिन पर नई पेंशन योजना लागू है, उन्हें पीएफआरडीएएक्ट-2013 का फायदा मिल सकेगा।
प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में प्रभारी मंत्रियों की लगाई ड्यूटी
राज्य मंत्रिपरिषद ने दो अक्तूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर फैसला लिया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी मंत्रियों को चार अक्तूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों और पांच से सात अक्तूबर तक अपने प्रभार वाले जिलों में लगने वाले ब्लॉक लेवल के कैंपों में निरीक्षण करना होगा।
किसान कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ का लोन लिया जाएगा। कैबिनेट ने किसान कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए कृषक कल्याण कोष में बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दीर्घकालिक लोन लेने की मंजूरी दी है। यह लोन राज्य सरकार की गारंटी पर लिया जाएगा।