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इंदौर

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी जिलाबदर

  • 13 Jul 2022

इंदौर। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। उल्लेखनीय है कि आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा 38 वर्षीय निवासी ग्राम भागपुरा थाना मानपुर जिला इंदौर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा था। आरोपी के विरूद्ध आम लोगों के साथ रास्ता रोककर डराना धमकाना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध वसूली, सुदखोरी करना, बलवा करना घटनाएं घटित करता है तथा चुनाव के दौरान विवाद तथा बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करना और वन्य जानवरों की अवैध रूप से तस्करी करना जैसे कईं आपराधिक प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। आरोपी दिनेश पिता छगनलाल वर्मा को आदेश में निर्धारित समय सीमा छ: महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।