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इंदौर

आबकारी विभाग ने चलाया अभियान, बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त

  • 16 Jan 2023

इंदौर।  आबकारी विभाग की टीम द्वारा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त की गई। बताया गया कि कंट्रोलर राजीव मुदगल के मार्गदर्शन में आबकारी वृत छावनी, काछी मोहल्ला, राज मोहल्ला, बॉम्बे बाजार, आंतरिक 2 की संयुक्त टीम द्वारा तिल्लोर खुर्द एवं बायपास स्थित रेस्टोरेंट, ढाबों की देर रात तलाशी एवं चेकिंग की गई।
तिलोर खुर्द स्थित महल ढाबा की तलाशी में 18 किंगफिशर बियर केन, 2 बोतल ब्लेंडर प्राइड व्हिस्की, 2 बोतल रॉयल स्टेग, 4 बोतल बोकार्डी व्हाइट रम, 2 बोतल सिग्नेचर व्हिस्की बरामद की गई। ढाबा स्वामी मनजीत पिता विजय के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)36अ का प्रकरण कायम किया गया। जंगल कैफे रेस्टोरेंट पर अवैध मदिरापान होने से 36अ,36इ का प्रकरण कायम किया गया। बायपास स्थित वीरा द महफिल ढाबा पर अवैध मदिरापान कराए जाने पर संचालक सनी सलूजा पिता सुरजीत पर धारा 36अ का प्रकरण कायम किया गया। झूमता कुक्कड़ अपना ढाबा, किला कोठी रेस्टोरेंट,बल्ले बल्ले ढाबा पर तलाशी में संचालकों द्वारा अवैध मदिरापान कराए जाने एवं ग्राहकों द्वारा अवैध मदिरापान किये जाने पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36अ,36इ के 14 प्रकरण पंजीबद्ध कर 36 बोतल बियर,16 लीटर व्हिस्की जब्त की गई। कुल 18 प्रकरणों में 32 बोतल विदेशी मदिरा व्हिस्की, रम एवं 50 बोतल बियर जब्त की गई। जब्त मदिरा की कीमत 42 हजार रुपए है।
इसी तरह बायपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग फेज 1 के आलीशान बंगले से लगभग 5 लाख रू. की विदेशी आयातीत शराब की बोतलें बरामद की गई। बताया गया कि सूचना के आधार पर आबकारी टीम बायपास स्थित पाश कॉलोनी सिल्वर स्प्रिंग के फेस 01 स्थित रमेश खेमानी के आलीशान बँगले पर पहुंची।  विधिवत कार्यवाही के दौरान बँगले के द्वितीय तल के एक कमरे में रखी 42 महंगी विदेशी आयातीत शराब की सीलबंद भरी हुई बोतलें मिली। मौके पर उपस्थित रमेश खेमान इसके कोई विधिवत कागजात उपलब्ध नहीं कर पाया।  अवैध मदिरा जब्त कर आरोपी रमेश खेमानी के विरुद्ध म. प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)क के तहत कार्यवाही की गयी, एक अन्य कार्यवाही में एक मोटर साइकिल से संदीप पिता रंजीत सिंह राजपूत निवासी नंदलाल कालोनी को अवैध रूप से मदिरा का परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के पास से मैकडबल व्हिस्की की 12 बोतल जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 10 हजार 800 रुपए है।