इंदौर। नगर निगम संपत्तिकर के साथ 6 अन्य और कर लेता है। इनमें से संपत्तिकर पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती है। अब यह छूट 31 मार्च 2023 तक ही मिलेगी। इसके बाद 1 अप्रैल से डेढ़ से दो गुना संपत्तिकर लगेगा। छूट का लाभ आवसीय स्वयं उपयोग की संपत्ति पर ही मिलेगा। इसको लेकर निगम अधिनियम की धारा 136 में संशोधन करने के साथ सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है।
3 लाख करदाता नियमित यानी हर वर्ष अपना ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। इसके साथ ही 1 लाख 50 हजार करदाता हर वर्ष अग्रिम टैक्स जमा करते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 2 लाख लोग बकायादार हैं। इनकी जेब से टैक्स का पैसा निकालने में निगम हमेशा नाकाम ही रहता और नेशनल लोक अदालत में हर वर्ष 5 से 6 बार सरचार्ज माफी के साथ छूट अलग देते हैं। बावजूद इसके निगम के बकायादारों से पूरा पैसा नहीं मिलता है। ऐसे में लोग हर वर्ष अपना संपत्तिकर जमा करें इसको लेकर राज्य सरकार ने नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 136 में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। इस संशोधन की वजह से संपत्तिकर न भरने वाले करदाताओं की मुसीबत बढ़ गई है।
इंदौर
आवासीय स्वयं उपयोग की संपत्ति पर ही मिलेगा लाभ
- 29 Sep 2022



