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इंदौर

उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही निर्धारित निक्षेप राशि भी जमा करना होगी अनिवार्य

  • 30 May 2022

इंदौर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए विभिन्न प्रक्रिया तय की गई है। इसके अनुसार उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ में आवश्यक दस्तावेजों के अलावा निर्धारित निक्षेप राशि भी जमा करना अनिवार्य है।
जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच पद के लिये विकासखण्ड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार, सरपंच के लिये 2 हजार और पंच के लिये 400 रुपए की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को इस निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी।
नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग आॅफिसर स्वयं करेंगे। संवीक्षा के दौरान यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है, तो उसका पुनरीक्षण पंच या सरपंच के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत सदस्य के लिये कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिये संभागायुक्त करेंगे।