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इंदौर

किशोरी के बाल विवाह में 7 पर प्रकरण, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं भी लगाई

  • 26 Nov 2022

इंदौर। एक किशोरी के बाल विवाह के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा भी लगाई गई है।
पलासिया पुलिस ने बताया कि बाल विवाह विरोधी उडऩदस्ता प्रभारी महेन्द्र पाठक पिता रामअवतार पाठक (52) साल निवासी निवासी 776 भागीरथ पुरा  की शिकायत पर दरबार सिह -निवासी ग्राम धनोदिया तह. महितपुर थाना राघवी जिला, राजू धीमान -निवासी बडी ग्वाल टोली,  गुलाब सिह ठाकुर -निवासी धनोदिया तह. महितपुर थाना राघवी जिला उज्जैन, शुभम -निवासी बडीग्वालटोली,    राजा धीमान निवासी सदर ,  बलराज ठाकुर -निवासी ग्राम धनोदिया तह. महितपुरथाना राघवी जिला उज्जैन, और शिवसिह ठाकुर निवासी सदर के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, एवं 376,376(2)ठ्ठ,376(3),344,323,294,506,34 भादवि. एवं धारा ङ,5/6,16/17 पाक्सों एक्ट  में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला मई 2022 का है। पाठक के अनुसार बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पीडि़ता को तलाश किया गया। उसके द्वारा दिए गये बयान के अनुसार उसका विवाह चार मई 2022 को ग्राम धनोदिया तह. महिदपुर जिला उज्जैन निवासी दरबार सिह पिता चेन गुलाब सिह ठाकुर (27) साल के साथ हुआ। आयु के सम्बन्ध मे बालिका द्वारा एम.वाय हास्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र दिया जिसके अनुसार उसाक जन्म 18 अगस्त 2007 को हुआ है। बालिका ने अपने कथन में कहा कि उसका विवाह मर्जी के विरुद्ध जबरजस्ती पिता राजू धीमान भाई राजा और शुभम धीमान ने करवाया विवाह के बाद दरबार सिह ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा और जबरजस्ती शारिरीक सम्बध बनाए। मामले में जांच के बाद पुलिस ने अब जाकर केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।