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इंदौर

कलेक्टर ने दिए आदतन अपराधी मोहम्मद शादाब को रासुका में बंदी के निर्देश

  • 03 Jun 2022

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी मोहम्मद शादाब पटेल पिता मोहम्मद आरिफ उम्र 35 साल निवासी बिल्डींग नंबर 135 फ्लेट नंबर 2 श्रीनगर एक्शटेंशन थाना एम.आई.जी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार आरोपी मोहम्मद शादाब पटेल वर्ष 2006 से आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके विरूद्ध थाना पंढरीनाथ, थाना सदर बाजार, थाना एम.आई.जी., थाना खजराना एवं थाना नारकोटिक्स पर कुल 10 संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा असामाजिक तत्वों को साथ रखकर साम्प्रदायिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील थाना क्षेत्र में हत्या का प्रयास करना, बलवा करना, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, जुआखेलना, नशीले मादक पदार्थ चरस बेचना, अवैध हथियार रखना आदि जैसे अनेक अपराध दर्ज है। जिसके फलस्वरूप आमजनता के लोगों में हर समय अनावेदक का भय बना रहा है। आमजनता के लोग अत्यंत भयभीत होकर अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। आरोपी के कारण लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है। 29 मई 2022 को आरोपी मोहम्मद शादाब पटेल व इसके अन्य छ: साथी कोयला बाखल मस्जिद के पास लोगों को डरा धमका रहे थे और लोगों के दिलों भय उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें गिफ्तार कर धारा 151,107,116 (3) जा.फौ. की कार्यवाही की गई थी। अनावेदक वर्तमान में धारा 151 जा.फो. में गिरफ्तार होकर जेल में है, जिसकी शीघ्र जमानत पर रिहा होने की संभावना है। अनावेदक रिहा होकर पुन:इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा एवं लोक व्यवस्था को बांधित करेगा। आमजन द्वारा अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है।