बाहरी व्यक्तियों द्वारा परिसर में वाहन लाने पर वैधानिक कार्यवाही होगी
इंदौर। इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया व सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया है कि जिला व सत्र न्यायालय परिसर इन्दौर में पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए संघ का कार्यकारिणी मण्डल सतत प्रयास कर रहा है। इसी तारतम्य में इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर का प्रतिनिधि मण्डल ( जिसमें गोपाल कचोलिया, मनोहर सिंह पण्डितिया, घनश्याम गुप्ता,सन्दीप शर्मा, रत्नेश पाल , श्रवण मिश्रा, भावना कुरील,सौरभ वर्मा, अतुल त्रिवेदी, सविता तिवारी, सौरभ डीघे शामिल थे।) ने प्रधान जिला न्यायाधीश, सुबोध कुमार जैन साहब से मुलाकात कर उन्हें जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में व्याप्त समस्याओं से अवगत करवाया था। जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में बाहरी व्यक्तियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया था। ताकि परिसर में पार्किंग की उचित व्यवस्था हो सके। दिनांक 21/11/2022 को प्रधान जिला न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन साहब ने जिला न्यायालय परिसर, इन्दौर में बाहरी व्यक्तियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी परिपत्र आदेश जारी कर दिया है।अब जिला व सत्र न्यायालय परिसर इन्दौर में केवल न्यायाधीशों, वकीलों व न्यायिक कर्मचारियों के वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। बाहरी व्यक्तियों द्वारा परिसर में वाहन लाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
इंदौर
जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में बाहरी व्यक्तियों के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी
- 24 Nov 2022