Highlights

इंदौर

जयस नेता की अग्रिम जमानत खारिज

  • 13 Jul 2023

सीधी कांड के कार्टून पर विवाद में आरएसएस के स्वयंसेवक कराई थी एफआईआर
इंदौर। जिला कोर्ट ने बुधवार को जयस नेता लोकेश मुजाल्दा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। करीब छह दिन पहले जयस नेता और पत्रकार अभिषेक कुमार के खिलाफ आरएसएस से जुड़े लोगों ने एमजी रोड थाने में केस दर्ज कराया था।
जिला न्यायालय में बुधवार को जयस के नेता लोकेश मुजाल्दा ने अपनी अग्रिम जमानत लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जयस के नेता लोकेश ने मामले में कोर्ट में बताया था कि उनके खिलाफ मामला झूठा दर्ज किया गया है। जिसमें कोर्ट की तरफ से अनुसंधान में किसी तरह का प्रकरण झूठा प्रस्तुत करने की बात नही की गई और जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया गया।
क्या है मामला
जयस नेता लोकेश मुजाल्दा और पत्रकार अभिषेक कुमार के खिलाफ इंदौर के एमजी रोड थाने में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई है। जो एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह अलावा और निमेष पाठक की शिकायत पर की गई थी। दोनों का कहना था कि पत्रकार अभिषेक ने एक आपत्तिजनक कार्टून बनाया था और जयस नेता लोकेश मुजाल्दा ने उसे वायरल किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस कार्टून के माध्यम से आरएसएस की छवि खराब करने की साजिश की गई है। पुलिस ने दोनों को आरोपी मानते हुए शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट और कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि जिस पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की गई है उसे अभिषेक ने डिलीट कर माफी भी मांग ली है।