ऐसे कृत्य में नरम रूख अपनाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे - न्यायाधीश
खंडवा। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तहसील हरसूद जिला खण्डवा की न्यायालय द्वारा 15 वर्षीय नाबालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि दोषी दिनेश उर्फ भुरू ने पीडि़ता के साथ ही बलात्संग किया है जो एक अवयस्क बालिका है। ऐसे कृत्य किये जाने के कारण दण्ड में नरम रूख अपनाने से अपराधियों के होसले बुलंद होंगे एवं समाज में उचित संदेश नहीं जायेगा, दण्ड का उद्देश्य यह भी रहता है कि समाज में अन्य व्यक्तियों में इस प्रकार के कृत्य करने से भय उत्पन्न हो। फलत: दोषी के रखे गये तर्कों से संतुष्ट नहीं होते हुए, दोषी नरम रुख अपनाने का पात्र नहीं रहता है।
पुलिस थाना हरसूद के अपराध क्रमांक 245/2019 प्रकरण क्रमांक 21/2019 में आरोपी दिनेश उर्फ भुरू पिता चंपालाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बमनगांव थाना हरसूद जिला खण्डवा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 10.06.2019 को पीडि़ता के माता पिता बाजार गये थे, घर पर पीडि़ता की बड़ी बहन थी। शाम को करीब 04 बजे पीडि़ता उसके घर से उसके खेत में जो एक खेत छोड़कर है वहां शौच करने गई तभी उसी समय उसके घर के पास में रहने वाला आरोपी दिनेश पीछे से आय और उसने पीडि़ता का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तथा पीडिता को दो-तीन चाटे गाल पर मारे और पीडि़ता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध खोटा काम किया। पीडि़ता की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन आ गई, जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीडि़ता ने अपने माता-पिता के बाजार से आने के बाद घटना बताई और उनके साथ थाने जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध करायी। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
खंडवा
नाबालिग के साथ खोटा काम करने वाला 20 साल जेल में काटेगा सजा
- 08 Jan 2022