इंदौर। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर व जल कर धारकों को नेशनल लोक अदालत में सरचार्ज में 100 फीसद छूट दी जाएगी। शहर में 14 मई को निगम मुख्यालय के अलावा सभी जोनल कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से देर रात तक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें संपत्ति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
वहीं संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक बकाया होने पर कुल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ जल कर के प्रकरणों मे करदताओं को अधिभार में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक राशि बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूट के उपरांत राशि को अधिकतम दो किश्तों में निगम में जमा किया जा सकेगा। लोक अदालत के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। गर्मी को देखते हुए नेशनल लोक अदालत के दिन मुख्यालय व जोनल कार्यालयों पर टेंट, पीने के पानी का विशेष इंतजाम किया गया है।
इंदौर
नेशनल लोक अदालत 14 को, संपत्तिकर - जलकर के प्रकरणों में मिलेगी छूट
- 11 May 2022