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इंदौर

बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले को जेल भेजा

  • 01 Jul 2022

इंदौर। विशेष कार्यपालिक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त आरके सिंह ने पुलिस थाना मल्हारगंज के प्रकरण के आरोपी शाहरुख उर्फ  गोलू के बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर धारा 122 के प्रतिवेदन पर आरोपी को बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध करने का आदेश किया है। उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा थाना मल्हारगंज के आरोपी शाहरुख उर्फ  गोलू के विरूद्ध धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई थी। आरोपी शाहरुख उर्फ  गोलू के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अडीबाजी, मारपीट, जुआ एक्ट, आम्र्स एक्ट आदि विभिन्न अपराधों के लगभग 16 अपराध दर्ज हैं। मार्च माह में 6 माह के लिए आरोपी शाहरुख उर्फ  गोलू को बाउण्ड ओवर किया गया था कि वह सदाचरण करे और अपराधिक गतिविधियों से दूर रहे। आरोपी शाहरुख उर्फ गोलू बाउण्ड ओवर प्रक्रिया को हल्के में ले रहा था। उक्त बाउण्ड ओवर अवधि के दौरान आरोपी शाहरुख उर्फ  गोलू अपराध करने की नियत से मल्हारगंज क्षेत्र में धारदार छुरा लेकर घूमते पकडा गया। थाना मल्हारगंज पर आरोपी के विरुद्ध 25 आ र्स  एक्ट की कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी मल्हारगंज राहुल शर्मा द्वारा उक्त आरोपी द्वारा बाउण्ड  ओवर का उल्लंघन करने पर प्रकरण बनाया था। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर आरोपी को जेल भेजने की ये पहली कार्रवाई है।