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इंदौर

भय्यू महाराज सुसाइड केस में तीनों आरोपियों को जमानत

  • 20 Dec 2022

इंदौर। चर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में सोमवार को हाई कोर्ट ने तीसरे आरोपी शरद देशमुख को जमानत दी है। अब शरद सहित तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। आरोपी शरद की जमानत का खास आधार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से हुई आरोपी पलक पुराणिक व विनायक दुधाले की जमानत है। आरोपी शरद के वकील आशीष चौरे के इस तर्क पर कोर्ट ने सहमत होते हुए उसकी जमानत मंजूर की।
दरअसल इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी जिस पर फैसला सुरक्षित था। सोमवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शरद की जमानत मंजूर की। इस मामले में 18 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पलक को जमानत दी थी। फिर दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही भय्यू महाराज के खास सेवादार आरोपी विनायक दुधाले को जमानत दी। इसके पीछे तर्क पलक की जमानत का रहा था। इसी कड़ी में अब आरोपी शरद को जमानत मिली है। इसमें तर्क पलक व विनायक की जमानत का रहा। तीनों आरोपियों को ब्लैक मेलिंग और षड्यंत्र में 6 साल की सजा हुई है, जिसमें से तीनों आरोपी करीब 3 साल 10 महीने जेल में रहे।
यह था मामला
12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने अपने सिल्वर स्प्रिंग स्थित बंगले पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। दो महीने तक पुलिस की जांच पारिवारिक विवाद पर चलती रही। फिर छह माह बाद महाराष्ट्र से भय्यू महाराज के कई अनुयायी इंदौर पहुंचे थे और पुलिस अधिकारियों से फिर से जांच की मांग की थी। पुलिस ने जांच शुरू की और विनायक, पलक और शरद को गिरफ्तार किया गया। 28 जनवरी 2022 को जिला कोर्ट इन तीनों को दोषी ठहराया और छह-छह साल की सजा सुनाई। पलक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोप है कि उसने भय्यू महाराज के साथ अश्लील वीडियो बनाए थे। वह भय्यू महाराज को ब्लैकमेल कर रही थी। इससे तंग आकर भय्यू महाराज ने आत्महत्या कर ली थी। इस काम में पलक के साथ महाराज के सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख भी थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पलक और महाराज के बीच मोबाइल पर हुई चैटिंग भी जब्त की थी।