सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार ही संपन्न हो नगरीय निकाय चुनाव
इंदौर। निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव के लिये निर्धारित की गई तारीखों के अनुसार 317 नगरीय निकायों के आरक्षण को शुन्य घोषित कर पुन: आरक्षण कराने हेतू युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष आज याचिका प्रस्तुत की है जो सुनवाई के लिये ग्रहण की गई है जिसकी सुनवाई कल होने की संभावना है।
विदित है कि इंदौर नगर निगम के 85 वार्डो के आरक्षण को उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 को अंतिम आदेश से समाप्त किया गया था, जिसके बाद मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नवीन आरक्षण एससी-एसटी के वार्डो को रोटेशन पदत्ति से नही करते हुवे 317 नगरीय निकायों के वार्डो का आरक्षण सम्पन किया गया हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा के कृष्णमूर्ति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में निर्धारित की गई रोटेशन प्रदति से वार्डो के निर्देश दिये थे जिसका वही पालन मध्य्प्रदेश सरकार द्वारा नही कर आरक्षण की करवाई कर रोटेशन पदत्ति नही अपनाई गई जिसके लिए जबदार अफसरों को दंडित करने के लिए कल माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका भी दायर की गई है।
श्री गुरनानी एवं श्री कौशल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आज नगरीय निकाय के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है मध्य्प्रदेश सरकार द्वारा वार्डो के आरक्षण को लेकर की गई त्रुटि के कारण आरक्षण निरस्त करने तथा मतदान की निर्धारित दिनांक से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित रोटेशन पदत्ति से पून: आरक्षण कर चुनाव कराने के लिए याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की है जो सुनवाई के लिये स्वीकार कर ली गई है संभवत: दोनों याचिकाओं की सुनवाई कल दिनांक 2 जून को होने की संभावना है। श्री गुरनानी एवं श्री कौशल ने सरकार को घेरते हुए 8 सवाल भी पूछे हैं, एवं अपेक्षा जताई हैं के सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आकर इन सवालो के जवाब देने चाहिए।
इंदौर
वार्डो के आरक्षण को शुन्य घोषित करने सम्बन्धी याचिका दाखिल
- 02 Jun 2022



