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इंदौर

हुकमचंद मिल के मजदूरों के भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेजा

  • 14 Dec 2022

स्वीकृति मिलते ही कोर्ट में पेश करेंगे
इंदौर। हुकमचंद मिल मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। नगर निगम ने कोर्ट में जानकारी दी कि परिषद की बैठक में हुकमचंद मिल की जमीन और मजूदरों के भुगतान को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। अब 24 जनवरी को सुनवाई होगी।
हुकमचंद मिल की जमीन बेचकर ही मिल के 5895 मजदूरों का बकाया भुगतान किया जाना है। मिल की जमीन को लेकर नगर निगम ने हाल ही में हुई परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किया है। नगर निगम पूर्व में भी कोर्ट को बता चुका है कि वह मजदूरों का भुगतान करने को तैयार है। मजदूरों की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरजसिंह पवार ने बताया कि निगम के वकील ने मंगलवार को मौखिक रूप से कोर्ट को प्रस्ताव की जानकारी दे दी। उम्मीद है कि 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई में नगर निगम इस प्रस्ताव को कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा।
खत्म हो सकता है मजदूरों का इंतजार
हुकमचंद मिल 12 दिसंबर 1991 को बंद हुआ था। इसके बाद से मिल के हजारों मजदूर अपने बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। निगम परिषद की बैठक में मिल की जमीन और मजदूरों के भुगतान के बारे में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब मजदूरों का इंतजार खत्म हो सकता है। उन्हें उम्मीद है कि निगम 24 जनवरी को कोर्ट के समक्ष भुगतान योजना की जानकारी दे सकता है।