इंदौर। वर्ष 2020 में स्नेह नगर की झोपड़ पट्टी में भूपेंद्र नामक युवक की धारदार हथियार से वार कर आरोपी अब्बु ने मौत के घाट उतार दिया था। हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जूनी इंदौर थाना अंतर्गत 4 दिसंबर 2020 को स्नेहर नगर झोपड़पट्टी पर शाम 7 बजे आरोपी अभिषेक मावड़ा उर्फ आबु उर्फ अब्बु ने मोटरसायकल लेने की बात को लेकर मृतक भूपेंद्र को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वारकर भूपेंद्र की हत्या कर दी थी। इस पर फरियादी जितेंद्र पिता राजू चौहान की रिपोर्ट पर जूनी इंदौर पुलिस ने 302 भादवि की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। जूनी इंदौर पुलिस ने आरोपी अभिषेक मावड़ा के विरूद्व उत्कृष्ट विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस पर न्यायालय ने आरोपी अभिषेक मावड़ा उर्फ आबु उर्फ अब्बु पिता सुभाष (21) निवासी स्नेह नगर झोपड़पट्टी को आजीवनकारावास एंव एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
इंदौर
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
- 28 Dec 2022