मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़का और लड़की के बीच दोस्ती में यौन संबंध बनाने की सहमति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक लड़की एक लड़के के साथ दोस्ताना है, वह लड़के को उसकी सहमति के रूप में संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती है। उसके साथ जबदरस्ती करना अपराध है। 24 जून को पारित एक आदेश में जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी की है।
दरअसल, आरोपी ने महिला से दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। जस्टिस डांगरे ने शादी के बहाने एक महिला से बलात्कार के आरोपी शहर निवासी आशीष चकोर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। महिला की शिकायत के मुताबिक, उसकी चकोर से दोस्ती थी। चकोर ने उससे शादी करने का वादा करते हुए यौन संबंध बनाने के लिए कहा। जब वह नहीं मानी तो चकोर ने उसके साथ 'जबरदस्ती' की। बाद में जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
साभार आज तक
मुंबई
'लड़की से सिर्फ दोस्ती यौन संबंध बनाने की सहमति नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

- 28 Jun 2022