ईओडब्ल्यू ने शिकायत की जांच के बाद केस दर्ज किया
इंदौर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गुलझरा धामनोद तहसील ह्ररमपुरी, जिला धार के प्रबंधक सुनिल दर्श, तत्का. अध्यक्ष अनोकचन्द्र यादव एवं अन्य के विरूद्ध किसानों के साथ धोखाधडी कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने पर ईओडब्ल्यू इंदौर द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ईओडब्ल्यू एसपी इंदौर के अनुसार सुनिल दर्श ने गुलझरा शाखा में प्रबंधख रहते हुए समिति तथा समिति सदस्य कृषकगण के साथ कपटपूर्ण तथा अभिलेखों प्रपत्रों में हेराफेरी व जालसाजी के माध्यम से संस्था किसानों तथा शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई थी। इस संबंध में गणेशचन्द्र यादव निवासी ग्राम दहीवर तह. धरमपुरी द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि संस्था के सदस्य सुखलाल पिता गायत नि. भलवाडा द्वारा वर्ष 2007 में खाता बंद करवा लिया था, इसके बावजूद उसके नाम से संस्था द्वारा नगद राशि उर्वरक संबंधी व्यवहार अपने अभिलेख में दर्शा रखा है। वहीं 2010 में सुनील दर्शे ने सुखलाल के नाम से फर्जी रूप से 68994/-रुपये नगद एवं उर्वरक के रूप में प्राप्त करना पाया गया है। कृषक सदस्य अमर सिंह माना के खाते में भी काट-छाट एवं नया खाता संधारित कर सुनील दर्श द्वारा राशि का गबन किया गया है। कृषक दिनेश पटेल का नवीन ऋण खाता संधारित करने में ऋण राशि रु. 53083.93 तो सही लिखा, किन्तु ब्याज राशि 41780/-न लेते हुए रु. 24530/- लिखे गए। इसी प्रकार कोलाराम पिता चम्पालाल को ओलापाला क्षतिपूर्ति राशि अधिक देना बताया गया, लेकिन कोलाराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा धामनोद सुधीर अग्रवाल एवं वर्तमान प्रबन्धक भूपत चौहान के समक्ष 21200/- प्राप्त किए थे। संस्था सदस्य श्री रमेश पिता चलिया के नाम से भी राशि की हेरफेर जांच में मिली है।
जांचकर्ता राजेश गोयल के अनुसार 2015-16 में 250-250 मेट्रिक टन के आईसीडीपी द्वारा स्वीकृत गोदाम निर्माण से संबंधित दस्तावेजों का संधारण एवं रखरखाव भी सुनील दर्श ने नहीं किया। वहीं निलम्बन के दौरान चार्ज में सुनील ने वर्तमान संस्था प्रबन्धक को भी अपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए। उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति 25 लाख थी, लेकिन खर्च 30 लाख से ज्यादा कर 5 लाख 17674/-रु.नवीन भवन के नाम पर संस्था अध्यक्ष अनोकचन्द यादव एवं प्रबन्धक सुनील दर्श के द्वारा संस्था के खाते से आहरित की गई है। इसके दस्तावेज भी पूरे नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित धामनोद के तत्कालीन अध्यक्ष अनोकचन्द्र यादव तथा प्रवन्धक सुनील दर्शे ने संगनमत होकर संस्था व शासन को लगभग लाखों की हानि कारित पाई गई है। अत: दोनों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भा.द.वि. एवं भ्र.नि. संशोधित अधि 2018 की धारा 7 (सी) एवं सहपठित 13(2) 13 (1) बी पंजीबद्ध कर लिया गया।
इंदौर
सेवा सह. समिति धरमपुरी के तत्कालीन ... अध्यक्ष और प्रबंधक लाखों की हेराफेरी में उलझे
- 14 Apr 2022