इंदौर। यातायात पुलिस ने गुरुवार को 94 ऐसे ऑटो, वेन व मैजिक चालकों के खिलाफ करवाई की गई जो अनफिट हैं। इसके अलावा जिनके पास परमिट नहीं है और न ही लाइसेंस। इन वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
दरअसल, नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले ऑटो के खिलाफ यातायात व परिवहन विभाग मैदान में उतर आए हैं। नए नियम बनाने के साथ ही अवैध ऑटो को पकड़ा जा रहा है। वहीं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 को लागू करने की बात भी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में इसे लागू किया था। राज्य सरकारों को आजादी थी कि वे चाहें तो इस पर अमल करें। अब इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
एएसपी ट्राफिक अनिल पाटीदार ने बताया कि अवैध ऑटो पकड़े जाने पर छोड़े नहीं जाएंगे। सभी ऑटो जब्त कर कोर्ट में केस पेश करेंगे। कोर्ट ही फैसला करेगी। अदालत ने आदेश दिया कि बिना परमिट एक भी ऑटो नहीं चलना चाहिए। इसके बाद से बिना परमिट चल रहे रिक्शों की धरपकड़ जारी है। बुधवार को भी बिना परमिट-फिटनेस के चलते 30 रिक्शे जब्त किए गए।
नाबालिग के स्वजनों पर होगा जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये है
नाबालिग यदि गाड़ी चलाते समय कोई हादसा करता है, तो उसके पालक से 25 हजार रुपये जुमार्ना लिया जाएगा। तीन साल की सजा होगी। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये जुमार्ना भरना पड़ेगा। ओवरलोडिंग पर एक हजार रुपये प्रति यात्री जुमार्ना और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हजार रुपये जुमार्ना देना होगा। ओवर स्पीड, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने आदि पर भी तगड़ा जुमार्ना चुकाना होगा।
इंदौर
अनफिट और बिना परमिट ऑटो, वेन और मैजिक वाहनों पर कार्रवाई
- 11 Dec 2021