इंदौर। गांजे की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की। मामला जब कोर्ट में पहुंचाया तो आरोपी को अवैध गांजे की खेती के आरोप से बरी कर दिया गया।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस भगवानपुरा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 20 अक्टूबर 2010 को बुड़की पडावा फाल्या में (थाना भगवानपुरा क्षेत्र) आरोपी अनारसिंह, सुरसिंह व तेरसिंह बिना किसी वैध लाइसेंस के गांजे की खेती कर रहे है, इस पर पुलिस को दो टीम द्वारा आरोपीगण को उक्त कथित स्थान में घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी सुरसिंह के आधिपत्य के 280 गाजे के पौधे एवं आरोपी अनारसिंह के आधिपत्य के 500 गांजे के पौधे जिनका कुल वजन 10 क्वींटल था।
आरोपी तेरसिंह के आधिपत्य के नवाड़ खेत मे अवैध रूप से नाले से बाल्टी से पानी देते पकड़ा। अभियोजन ने विधिवत धारा 42 एवं धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना व अन्य पंचनामे बनाकर कार्यवाही कर प्रकरण में दिनांक 21/10/2010 को भगवानपुरा थाने पर एफ. आई. आर दर्ज की गई। पश्चात् विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधिक एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम मण्डलेश्वर, पश्चिम निमाड म.प्र. के समक्ष न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 8(ग). 20 (क). 2 (ग) व धारा 29 (2) (क). 27 (क) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप लगाए गए। सदर प्रकरण में अभियोजन ने 18 साक्षीयो के कथन न्यायालय मे विगत 10 वर्षों मे करवाये।
सदर प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्रीमान शमरोज खान साहब निर्णय घोषित किया, जिसमें उन्होने पाया कि अभियोजन ने (वन विभाग ) फोरेस्ट की जमीन होने के बावजूद भी फोरेस्ट विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नही की गई तथा फोरेस्ट के दो साक्षी जिन्हे न्यायालय मे प्रस्तुत किया तथा अन्य साक्ष्य से आरोपीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य को प्रमाणित करने में अभियोजन असफल रहा है तथा अन्य साक्ष्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये, वह अधिकांश पुलिस साक्ष्य थे, जिनके साक्ष्य मे काफी विरोधाभास एवं विसंगतियाँ होना पाया एवं अभियोजन द्वारा कोई विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत ना करने से आरोपीगण अनारसिंह, सुरसिंह, तेरसिंह को माननीय विशेष न्यायाधीश, श्रीमान शमरोज खान साहब द्वारा दोषमुक्त किया गया। आरोपीगण की ओर से पैरवी एन.के. ओसवाल, एडवोकेट, अर्पित ओसवाल, एडवोकेट, श्रीमती दीपाली नामदेव, एडवोकेट एवं श्रीमती सोनम ओसवाल, एडवोकेट ने पैरवी की।
इंदौर
अवैध गांजे की खेती के आरोप से बरी
- 11 Jan 2023