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इंदौर

अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वालों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई

  • 24 Oct 2022

इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के आदेशानुसार इंदौर जिले में अवैध रूप से शराब एवं भांग का विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री राजेश राठौर के द्वारा दिये गये निदेर्शानुसार शनिवार 22 अक्टूबर को नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुद्गल के निर्देशन में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल तीन न्यायालयीन प्रकरण कायम किये गये। आबकारी वृत्त बम्बई बाजार की टीम व्दारा देशी शराब के कुल 70 पाव, 50 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 48 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग 19 हजार 350 रुपए है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किये गये। बताया गया कि जिले में अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वालों एवं भांग का विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।