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इंदौर

आधा ही आया बकाया टैक्स

  • 13 Feb 2023

लोक अदालत में निगम को उम्मीद से कम मिला पैसा
आइडीए से संपत्तिकर लाने में राजस्व अमला रहा नाकाम
इंदौर। पिछले वर्ष नवंबर में लगी नेशनल लोक अदालत में नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर रेकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक ही दिन में 42 करोड़ रुपए से अधिक बकाया संपत्तिकर, जलकर और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क वसूला गया था। कल लगी लोक अदालत में निगम को पिछली बार से आधा ही यानी 20 करोड़ रुपए के आसपास ही बकाया टैक्स मिला है, जो कि 25 करोड़ रुपए आने की रखी गई उम्मीद से भी कम है। इसके साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) से बकाया संपत्तिकर लाने में इस बार राजस्व अमला नाकाम रहा है।
वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत कल लगी। इसमें निगम राजस्व विभाग ने बकाया संपत्तिकर और जलकर पर लगे सरचार्ज को 100 प्रतिशत माफ करने के साथ 25, 50 और 75 तक छूट दी। साथ ही निगम मुख्यालय और 19 जोनल कार्यालय पर 25 करोड़ रुपए बकाया टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसे राजस्व अमला पूरा नहीं कर पाया और लोक अदालत में निगम को उम्मीद से कम पैसा मिला 25 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 20 करोड़ के आसपास ही बकाया संपत्तिकर व जलकर जमा हुआ, जबकि पिछले वर्ष 12 नवंबर को लगी लोक अदालत में निगम को एक ही दिन में 42 करोड़ रुपए बकाया टैक्स मिला था, जो कि रिकॉर्डतोड़ वसूली थी। आइडीए के 20 करोड़ रुपए देने से निगम में वसूली का रिकॉर्ड टूट गया था। कल लगी लोक अदालत में आइडीए से बकाया संपत्तिकर लाने में राजस्व अमला नाकाम रहा। इस कारण लोक अदालत में निगम को पिछली बार से आधा बकाया टैक्स मिला। इधर, राजस्व विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि हाथ से कटी रसीदों की कम्प्यूटर पर पोस्टिंग होना बाकी है। रसीदों की पोस्टिंग होने के बाद आंकड़ा 22 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है।