ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आबकारी एक्ट में गिरफ्तार आरोपित बिल्लू मुख्तयार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने बिल्लूके खिलाफ दर्ज मामलों की गलत जानकारी देने पर बहोड़ापुर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने तीन बार में अलग-अलग जानकारी कोर्ट को दी थी, जिसे कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाईकी पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट भी मांगी है।
बिल्लू मुख्तयार को बहोडापुर पुलिस ने 28 मार्च 2021 को आबकारी अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार किया है। आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 26 आपराधिक मामले दर्ज है। जबकि इससे पूर्व 11 नवंबर 2020 के आदेश के दौरान आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने बताया गया था कि आरोपी के खिलाफ छह मामले दर्ज है। आरोपित ने शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया है कि उसके खिलाफ 26 मामले दर्ज नहीं है। इस पर कोर्ट ने एसपी ग्वालियर एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि वे शपथ पत्र पर यह बताएं कि आरोपी का आपराधिक इतिहास क्या है। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा गया कि शासन द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है, आरोपी के खिलाफ केवल पांच मामले ही दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर एसपी ग्वालियर ने शपथ पत्र पर बताया गया कि आरोपी के खिलाफ 25 मामले दर्ज है इसका विवरण भी दिया गया। एक ही आरोपित की जब कोर्ट में तीन बार जानकारी मांगी गई और तीनों ही बार अलग-अलग जानकारी आने पर न्यायालय ने एसपी को उपरोक्त निर्देश दिए।
ग्वालियर
कोर्ट में दी गलत जानकारी, थाने के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
- 17 Jun 2021