इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त योगेश उर्फ कार्लोस पिता बंशीलाल यादव को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। उक्त आरोपी वर्ष 2008 से ही अनेक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त है। उक्त आरोपी के विरूद्ध इन्दौर शहर के थाना सराफा, सदर बाजार, छत्रीपुरा तथा एरोड्रम में कुल 10 अपराध पंजीबद्ध हुए है। आरोपी मुख्यत: अपने साथियों को साथ रखकर गिरोह बनाकर साम्प्रदायिक रूप से रास्ता रोककर मारपीट करना, अवैध वसूली एवं चाकूबाजी कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब विक्रय करने तथा महिलाओं को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने तथा लोगों को आतंकित करना, शांति व्यवस्था बिगाडना जैसे अपराध लगातार घटित करता आ रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त (जोन01), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना एरोड्रम के कथन से सहमत होते हुए योगेश उर्फ कार्लोस पिता बंशीलाल यादव को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।
इंदौर
कार्लोस पर लगाई रासुका
- 19 Aug 2022