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इंदौर

कावडिय़ों पर हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

  • 08 Aug 2022

जांच में रिसोर्ट के कई हिस्सों में अवैध निर्माण
इंदौर। शनिवार को सिमरोल थाना क्षेत्र में रिसोर्ट कर्मचारियों द्वारा कावडिय़ों के साथ ही की गई मारपीट के बाद से राउ से लेकर यहां तक खासी हलचल रही। कावडिय़ों व ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन व आरोपियों को सद्बृद्धि के लिए मुख्य सड़क पर जाम  कर श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन व ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ना सिर्फ स्थिति का जायजा लिया, बल्कि विवाद स्थल होटल को अगामी आदेश तक सील कर दिया गया।
इधर कलेक्टर मनीषसिंह ने रिसोर्ट के मालिक मनजीत उर्फ रिंकू भाटिया को तलब किया और रिसोर्ट के कागजात जांच में लिए, जिसमें पाया गया कि कई हिस्सों में अवैध निर्माण है। साथ ही सिर्फ ग्राम पंचायत से निर्माण की अनुमति ली गई है, जबकि पीएनसी विभाग से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है। इसी के चलते फिलहाल होटल को सील किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
सिमरोल - चोरल परिक्षेत्र के ग्राम ग्वालू स्थित होटल बलराम रिसोर्ट में शौच व नहाने के मामूली विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस घटना में रिसोर्ट कर्मचारियों ने आधा दर्जन से भी अधिक कावडिय़ों पर हांकी, लठ्ठ व अन्य चीजों से हमला कर घायल कर दिया था, जिसमें से तीन की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सिमरोल पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर से भी अधिक आरोपियों को नामजद के रूप में चिहिंत किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी सहित आधा दर्जन को गिरफ्तार कर अदालत मे पेश किया। इधर इस घटना की विकासखंड के साथ ही आस - पास के धार्मिक संगठनों ने निंदा कर बलराज रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग रखी है।
बिना टीएनसीपी की अनुमति के किया गया है होटल निर्माण
मामले में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए गए थे। इस पर अपर तहसीलदार द्वारा होटल के संचालक मंजीत भाटिया (रिंकू भाटिया) पिता देवेन्द्र सिंह भाटिया को होटल के संबंध में भूमि के स्वत्व संबंधी दस्तावेज और निर्माण संबंधी समस्त अनुमतियां प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया था। प्रारंभिक जांच तथा संचालक भाटिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया है कि बलराज होटल में पंचायत द्वारा दी गई अनुमति से अधिक निर्माण कार्य किया गया है जो कि पूर्णत: अवैध एवं नियम विरूद्ध है। साथ ही बलराज होटल के निर्माण हेतु टीएनसीपी से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। उक्त दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बलराज होटल का निर्माण पूर्ण रूप से अवैध पाया गया है। इसके साथ ही जांच में यह भी पाया गया है कि होटल से जो कचरा निकलता है, उसमें गीला-सूखा कचरा निपटान की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। होटल का कचरा पास की जमीनों पर एवं रोड पर फैला रहता है, जिससे ग्राम में संकमण का खतरा फैल रहा है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन है।