इंदौर। मोटर साइकिल टकराने जैसे मामूली बात को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपितों को इंदौर के सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन एक आरोपित की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।
वारदात 28 सितंबर 2010 की है। आरोपित संजू पुत्र रमेश कैथवास, ओम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामआसरे और महेश पुत्र सीताराम सभी निवासी गौरीनगर हैं। तीनों रात करीब साढ़े 12 बजे गौरीनगर में ही रहने वाले प्रकाश बाडे के मकान में किराए से रहने वाले गोलू के घर में घुसे। उस वक्त वहां गोलू के अलावा सतीश, दयालू, रस्सू भी मौजूद थे। आरोपितों ने तलवार और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गोलू को गंभीर चोट आई, जबकि अन्य घायल हो गए।
सुनवाई के दौरान एक की हो चुकी है मौत
पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय शुक्ला ने पैरवी की। उन्होंने साक्ष्य और प्रत्यक्ष गवाहों के माध्यम से सिद्ध किया कि आरोपितों का उद्देश्य फरियादी को जान से मारने का था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही आरोपित ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी ने आरोपित संजू और महेश को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दंडित किया।
इंदौर
घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वालों को 10 वर्ष का कठोर कारावास
- 20 Feb 2023