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इंदौर

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का  कठोर कारावास

  • 03 Feb 2023

इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
दुष्कर्मी का नाम संजय पिता केदार मंदसौरे निवासी खातेगांव जिला देवास है। 8 मई 2017 को फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ सब्जी लेने बाजार गई थी। बाजार में बड़ी बेटी ने छोटी से कहा कि वह किसी मैडम से मिलने जा रही है। इसके बाद वह कहीं चली गई। तलाशने पर भी नहीं मिली। आशंका है कि बालिका को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में विवेचना शुरू की। जांच के दौरान नाबालिग मिल गई।
नाबालिग लडक़ी ने बताया कि आरोपित संजय उसे अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376(2)(एन), 506 और 5/6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण दर्ज किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने इस प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी संजय को 10 वर्ष का कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।