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इंदौर

नवविवाहिता को दहेज के लिए इतना सताया कि उसने फांसी लगा ली

  • 02 Feb 2023

सास, ससुर और पति को 10 वर्ष कठोर कारावास
इंदौर। नवविवाहिता को सास, ससुर और पति ने दहेज के लिए इतना सताया कि परेशान होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने नवविवाहित के स्वजन की शिकायत पर जांच की जिसके बाद पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित सास, ससुर ने यह कहते हुए न्यूनतम दंड देने की गुहार लगाई थी कि वे वृद्ध हैं और पिछले 12 वर्षों से न्यायालय में हर पेशी पर उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया।
राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी सपना जोशी ने 30 जनवरी 2011 को फांसी लगा ली थी। आरोप था कि पति नितिन, सास कल्पना और ससुर महेश जोशी उसे मायके से एक लाख रुपये लाने के लिए परेशान करते थे। उन्होंने उसे मानसिक रूप से इतना प्रताडि़त किया कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। सपना का नितिन से विवाह घटना के पांच वर्ष पूर्व हुआ था। एजीपी संजय शुक्ला ने बताया कि न्यायाधीश उत्तम कुमार डाबी ने तीनों आरोपितों को दहेज हत्या का दोषी माना है। आरोपितों ने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश भी की थी कि सपना और नितिन के विवाह को सात वर्ष से अधिक समय हो चुका है इसलिए सपना को नवविवाहिता न माना जाए लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इंकार कर दिया।
एजीपी शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने फैसले में कहा है कि दहेज हत्या के मामले में आरोपितों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाना चाहिए। एक तरफ तो समाज बेटी बचाने की बात कर रहा है दूसरी तरफ बहुओं को दहेज के लिए इस तरह से प्रताडित करने के मामले सामने आ रहे हैं। आरोपितों के साथ किसी तरह की रियायत दिखाई गई तो इसका समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा।