इंदौर। राऊ पुलिस ने एक नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए उसे जेल भिजवाया है। वह भोपाल जेल में रहेगा, आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में एनडीपीएस के मामले दर्ज है। राऊ सर्किल की एसीपी रुबीना मिंजवानी के अनुसार आरोपी का नाम आमिर खान निवासी प्रतापगढ़ है। हाल ही में उसे राऊ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ इससे पहले राजेंद्र नगर और आजाद नगर में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोपी तीनों ही प्रकरणों में जमानत पर था, लेकिन लगातार नशाखोरी और नशा बेचने का काम कर रहा था। उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रकरण डीसीपी के पास पहुंचाया गया। उन्होंने स्वापक और मन प्रभावित पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 (1) के तहत आरोपी आमिर खान पिता समीर खान निवासी ग्राम देवलदी प्रतापगढ़ राजस्थान को 6 माह के लिए भोपाल सेंट्रल जेल में निरुद्ध करने के आदेश दे दिए। अब इस कार्रवाई के बाद आरोपी 6 महीने तक जमानत का लाभ नहीं ले पाएगा।
इंदौर
नशा तस्कर को 6 महीने के लिए भेजा जेल
- 29 Apr 2024