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इंदौर

लिस्टेट बदमाश धीरज यादव के मकान तोडऩे के मौखिक आदेश पर रोक

  • 14 Jan 2023

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ एडवोकेट अभिनव धनोतकर की याचिका पर दिया आदेश
इंदौर। महू के सूचीबद्ध बदमाश धीरज यादव को आपराधिक गतिविधियों के चलते तहसीलदार ने मौखिक रूप से 48 घंटे में मकान तोडऩे के आदेश दिए थे, जिसकों लेकर धीरज यादव  परिवार की और से वरिष्ठ अभिभाषक अभिनव धनोतकर ने उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तहसीलदार के मौखिक आदेश पर रोक लगा दी तथा कहा कि बिना नोटिस व नियमानुसार कार्रवाई के इस तरह से किसी के मकान को नहीं तोड़ा जा सकता है।
जानकारी के अनुसार धीरज यादव जिस मकान पर रहता है वह दूसरे के नाम है, तथा उसमें उसके माता - पिता निवास करते है जिसे तहसीलदार ने मौखिक रूप से तोडऩे को कहा था। जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई, जहां पर शुकवार को जस्टिस प्रणय वर्मा ने वरिष्ठ एडवोकेट अभिनव धनोतकर के तर्को से सहमत होकर मकान तोडऩे के मौखिक आदेश  पर रोक लगा दी।
दर्जनों अपराध से लदा धीरज
जानकारी के अनुसार बदमाश धीरज यादव निवासी सुतारखेड़ी पर किशनगंज सहित अनेक थानों में हत्या, हत्या के प्रयास के साथ ही अन्य गंभीर धाराओं में दर्जनों प्रकरण दर्ज है। मर्डर के एक मामले में उसे आजीवन कारावास भी हुआ था, जिसमें वह जमानत पर है।