जबलपुर भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा की हुई मौत के मामले में उनकी सास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। इससे पहले बुधवार को भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। वेकेशन जज देवनारायण मिश्रा ने इस मामले में 17 पन्नों का आदेश जारी किया। इसमें जज ने कहा कि मामले के तथ्यों और प्रतिवादी (गिरिबाला सिंह) पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा 15 मई 2026 को बीएनएस की धारा 80(2), 85, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पारित अग्रिम जमानत आदेश को द्वारा रद्द किया जाता है।
ट्विशा की परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने फोन पर पीटीआई को बताया कि आखिरकार ट्विशा मामले में न्याय मिल गया है। उनकी सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदनों को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है।
साभार आज तक
भोपाल
ट्विशा शर्मा मौत मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत
- 28 May 2026



