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आसाराम बापू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; उम्रकैद की सजा बरकरार, गैंगरेप के आरोप से हुए बरी

  • 27 May 2026

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. हालांकि अदालत ने उन्हें गैंगरेप के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि और सजा यथावत रखी गई है. साथ ही उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है. जोधपुर से आए इस फैसले के बाद मामले को लेकर एक बार फिर देशभर में चर्चा तेज हो गई है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने आसाराम समेत तीन आरोपियों की ओर से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा.
सुनवाई के दौरान अदालत ने गैंगरेप से जुड़े आरोपों पर विचार करते हुए आसाराम को उस विशेष आरोप से राहत दी. कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गैंगरेप की धारा में दोष सिद्ध नहीं होता, लेकिन अन्य आरोप पर्याप्त रूप से साबित होते हैं. इसी वजह से उनकी बाकी सजाएं और दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है.
साभार आज तक